राज्य
15-Jan-2025


हरिद्वार (ईएमएस)। नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार कुश्म चैहान ने अवगत कराया कि जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के पत्रंक 4395 दिनांक 07 जनवरी, 2024 में वर्णित सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्रंक 161 दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 के अनुसार राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाना में कर्मशाला अधीक्षक परीक्षा-2024 दिनांक 18 जनवरी, 2025 को पूर्वान्ह 10-00 बजे से मध्यान 12-00 बजे तक एवं अपरान्ह 02-00 बजे से 05-00 बजे तक तथा दिनांक 19 जनवरी, 2025 को पूर्वान्ह 10-00 बजे से अपरान्ह 01-00 बजे तक जनपद हरिद्वार नगर क्षेत्रन्तर्गत हरिद्वार में आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा को नकल विहीन, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किये जाने की परिहार्यता हो सकती हैं। परीक्षा केन्द्र का नाम परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार परीक्षा तिथि दिनांक 18-01-2025 पूर्वान्ह 10-00 बजे से मध्यान 12-00 बजे तक एवं अपरान्ह 02-00 बजे से 05-00 बजे तक एवं दिनांक 19-01-2025 पूर्वान्ह 10-00 बजे से मध्यान 01-00 बजे तक आयोजित की जाएगी। नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार कुश्म चैहान द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा पारित की गई है। हरिद्वार नगर क्षे= के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा मेरी पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो। हरिद्वार नगर क्षे= के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। परीक्षा केन्द्र लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेय शस्= जैसे बन्दूक पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नही चलेगा और न ही अपने पास रखेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र को बन्द करवाने का न तो प्रयास करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा तथा कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक एवं वयक्तिगत सम्पत्ति को क्षति पहुंचायेगा और न ही पहुंचाने का प्रयास करेगा। परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने के अनुमति कदापि नही होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नही होगी। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र परिसर में न तो आतिशबाजी करेगा और न करायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में किसी प्रकार का साहित्य, प्रेस, नोट पप्पलेट, पोस्टर बैनर आदि नही लगायेगा और न ही बटवायेगा। यह आदेश परीक्षा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत तथा समय की उपलब्धता न होने के कारण सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है, जिस कारण एक पक्षीय आदेश पारित किया जा रहा है। यह प्रतिबंध दिनांक 18 जनवरी, 2025 एवं 19 जनवरी, 2025 में परीक्षा समाप्ति तक हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि के क्षेत्रन्तर्गत लागू होंगे, यह जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार अथवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा इससे पूर्व वापस न ले लिया जाये। यह आदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने की दशा में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। शैलेन्द्र नेगी/ईएमएस/15 जनवरी 2025