जयपुर (ईएमएस)। देवली-उनियारा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को जमानत नहीं मिली। मीणा को थप्पड़ मारने के बाद समरावता में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया था। बुधवार को हाईकोर्ट ने मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर पुलिस से केस डायरी मंगावा ली है। अब इस मामले में एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी। दरअसल, हाईकोर्ट में बुधवार को समरावता गांव में हुई हिंसा के मामले में नरेश मीणा की ओर से जमानत याचिका लगाई गई थी। बता दें कि अगर केस में मीणा को जमानत मिल जाती, वह फिर भी जेल से बाहर नहीं आ पाते। एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में भी नरेश को जमानत करानी है। मीणा की ओर से दोनों मामलों में जमानत याचिका पेश की गई थी। बुधवार को एक ही मामले में सुनवाई की गई। एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में लगी दूसरी जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है। मीणा के मामले में सुनवाई कर हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता मुख्य आरोपी है। भीड़ को भड़काने और उपद्रव फैलाने का भी आरोप है। घटना को सोशल मीडिया पर आरोपी ने वायरल किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। कोर्ट ने पुलिस से मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट और नरेश मीणा का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड मंगवाने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी। आशीष दुबे / 15 जनवरी 2025