पॉक्सो कोर्ट-2 ने 10 साल पुराने मामले में सुनाई सजा जयपुर (ईएमएस)। राजस्थान की राजधानी जयपुर महानगर प्रथम की पॉक्सो कोर्ट-2 ने नाबालिग का यौन शोषण करवाने और देह-व्यापार के लिए नाबालिग को बेचने का प्रयास करने वाली महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला 10 साल पुराना है। जज तिरुपति कुमार गुप्ता ने महिला को अंतिम सांस तक जेल में रखने का फैसला सुनाकर कहा कि आरोपी ने महिला होकर एक नाबालिग के दर्द को नहीं समझा। ऐसा अपराध करने वाली महिला समाज में कैक्टस के समान है। कोर्ट ने मामले में साजिश में शामिल होने के आरोप में तीन महिलाओं सहित चार लोगों को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के शिकोहाबाद निवासी करिश्मा उर्फ कस्सो पर 61 हजार का जुर्माना भी लगाया है। किशोर न्याय बोर्ड मामले में पहले ही महिला के बेटे (नाबालिग) और रेप के दोषी को 3 साल के लिए भीलवाड़ा स्थित सुरक्षित गृह भेजने का आदेश दे चुका है। महिला ने यूपी ले जाकर अपने बेटे से भी नाबालिग का रेप करवाया था। कोर्ट ने मामले में करिश्मा को अंतिम सांस तक जेल में रखने का आदेश दिया, वहीं पुलिस की ढिलाई पर सवाल भी उठाए। कोर्ट ने अपराध में सहयोग करने के आरोप में नैना, उसकी बेटी सपना, फिरोजाबाद निवासी मंजू व बबलू सिंह को गिरफ्तारी वारंट के जरिए तलब किया है। आशीष दुबे / 15 जनवरी 2025