- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की गई कार्रवाई लखनऊ (ईएमएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मामले में 75.16 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की है। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत, ईडी ने मेसर्स थ्री सी प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य समूह कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस मामले में मेसर्स हैसिंडा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धोखाधड़ी का आरोप है। जांच से पता चला कि नोएडा के सेक्टर 107 में स्थित लोटस 300 परियोजना में निवेशकों की राशि लेकर परियोजना पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से कंपनी दिवालिया हो गई। ईडी ने मेसर्स थ्री सी ग्रुप के निदेशकों और प्रमोटरों के परिसरों में छापेमारी की और 42 करोड़ रुपये की नकदी, हीरे और आभूषण, आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। ईडी ने यह भी जानकारी दी कि असुरक्षित ऋण के रूप में धन का उपयोग होता रहा, जो अचल संपत्तियों की खरीद में किया गया। अब तक की कुल संपत्तियों की कीमत 98.29 करोड़ रुपये हो चुकी है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। जांच जारी है और और भी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं। सतीश मोरे/10जनवरी ---