चंडीगढ़ (ईएमएस)। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की सैनी सरकार को आदेश दिया है कि वे मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत राज्य के सभी जिलों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन स्थापित करने पर जवाब दें। कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार हलफनामे के माध्यम से बताए कि वह हेल्पलाइन कब तक सभी जिलों में स्थापित करेगी। दरअसल पंचकूला निवासी रामपाल मल्होत्रा द्वारा दाखिल जनहित याचिका में वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन के कार्यान्वयन को लेकर एक समर्पित एजेंसी की नियुक्ति की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि हरियाणा और पश्चिम बंगाल ही दो राज्य हैं जहां वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन की स्थापना और प्रबंधन के लिए एजेंसी की नियुक्ति नहीं है। हेल्पलाइन का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आपातकालीन सहायता, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक कल्याण से संबंधित समस्याओं के लिए एक सहायता मंच प्रदान करना है। याचिका में बताया गया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 1999, 2011 और 2021 में तीन नीतियां बनाई गई थीं, जिनका उद्देश्य हेल्पलाइन की स्थापना को बढ़ावा देना था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। आशीष दुबे / 09 जनवरी 2025