राष्ट्रीय
07-Jan-2025
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नई दिल्ली,(ईएमएस)। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि यह मामला पटना हाईकोर्ट में सुलझाया जाना चाहिए। याचिका में परीक्षा रद्द करने और प्रदर्शन के दौरान कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज करने के लिए जिले के एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और कहा कि याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने यह दावा किया कि पूरे देश ने देखा है कि बिहार पुलिस ने कैसे बेरहमी से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज बरसाई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह हाईकोर्ट का मामला है, आप वहीं जाएं। यह याचिका आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट की ओर से दायर की गई थी, जिसमें बीपीएससी परीक्षा के दौरान धांधली का आरोप लगाया गया। याचिका में पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में सीबीआई से कराने की भी मांग की गई थी। बीपीएससी परीक्षा की असमंजस स्थिति बीपीएससी 70वीं कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन 20 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। इस परीक्षा के लिए 1964 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जो बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी, क्योंकि पांच बार पदों को अपडेट किया गया और परीक्षा की तारीख को तीन बार बढ़ाया गया। सिराज/ईएमएस 07जनवरी25