मुंबई, (ईएमएस)। पश्चिम रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। अब यात्रा श्रेणी के हिसाब से जुर्माना लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक स्लीपर क्लास के लिए 500 रुपये, फर्स्ट क्लास के लिए 750 रुपये और एसी लोकल के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस पर जीएसटी भी लगेगा। मुंबई में उपनगरीय रेलवे में तीन प्रकार की यात्रा होती है, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी और एसी लोकल। वर्तमान में बिना टिकट यात्रियों से 250 रुपये का जुर्माना और यात्रा टिकट शुल्क कुल 255 रुपये लिया जाता है। प्रथम श्रेणी में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर 250 रुपये का जुर्माना, मूल टिकट शुल्क और 15 रुपये जीएसटी लगाया जाता है लेकिन बिना टिकट यात्रियों पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए पश्चिम रेलवे ने नए प्रस्ताव में अलग-अलग श्रेणियों के हिसाब से जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। मंजूरी के बाद यह नियम लागू हो जायेगा। एक अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव को लागू करने के लिए रेलवे एक्ट में बदलाव की जरूरत है और इसके लिए लोकसभा से मंजूरी मिलना जरूरी है। कोरोना के बाद उपनगरीय लोकल रूट पर बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। इसलिए स्टेशन पर एक समय में निरीक्षण के लिए 50 से 100 टीसी तैनात किए जा रहे हैं। स्वेता/संतोष झा- ०७ जनवरी/२०२५/ईएमएस