जबलपुर, (ईएमएस)। यूनियन कार्बाईड के जहरीले कचरे के निस्तारण में भूमि, जल तथा वायु में कोई विपरीत परिणाम नहीं होगा तथा हेझार्डस वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 का पालन हुआ| यह शपथपत्र के साथ मुख्य सचिव मप्र शासन घोषणाक करें| आयुक्त, म्युनिसीपल कार्पोरेशन, भोपाल, धार तथा पीथमपुर भी शपथपत्र प्रस्तुत करें कि उस क्षेत्र के लोगों को नुकसान नहीं होगा| प्रदेश सरकार कचरे के निस्तारण पर वैज्ञानिक रिपोर्ट अखबारों में प्रकाशित कर उसे सार्वजनिक करें| यह प्रार्थना कर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे तथा रजत भार्गव ने आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल में याचिका दायर की| एड. प्रभात यादव ने याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया कि नागरिकों के जीवन के अधिकारों का सरंक्षण होना चाहिए, इस की गारंटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदान म की गई है| सुनील साहू / मोनिका / 04 जनवरी 2025/ 03.58