जबलपुर, (ईएमएस)। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट ने गाली-गलौच व मारपीट के आरोपित जबलपुर निवासी निजामुद्दीन, अमीनुद्दीन व शेख अभिषेक का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ छह-छह माह के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही पांच-पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अरूणप्रभा भारद्वाज ने पक्ष रखा। उन्हाेंने दलील दी कि 22 जनवरी, 2020 को नदीम अंसारी ने गोहलपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया था कि वह दुकान बंद कर घर जा रहा था। इसी समय आरोपित आए और गाली गलौच करने लगे। विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। इसस चोटें आईं। आसपास के दुकानदार खून बहता देख अस्पताल ले गए। सुनील साहू / मोनिका / 30 दिसम्बर 2024/ 09.00