एसपी शुक्ला ने किया एक प्रधान आरक्षक और तीन आरक्षक को सस्पेंड दुर्ग (ईएमएस)। दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला ने अलग-अलग थाना में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक और तीन आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसमें प्रधान आरक्षक 1384 शाहिद खान सहित आरक्षक 1539 बेदराम बंदे, आरक्षक 1806 तारकेश्वर साहू व आरक्षक 1475 संतोष सोनी शामिल हैं। इन खाकी वर्दी धारियों को नशे के सौदागरों से गहरे ताल्लुकात रखना भारी पड़ा है। निलंबन अवधि के दौरान इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला की इस कार्यवाही से भिलाई दुर्ग पुलिस महकमा में हडक़ंप मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने नशे के सौदागरों से गहरी ताल्लुकात रखने के आरोप में एक प्रधान आरक्षक एवं तीन आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जांच के आदेश दे दिए हैं नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग एक सप्ताह के भीतर इस मामले की जांच कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। गुरुवार 26 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने थाना मोहन नगर के अपराध कमांक 660/2024 धारा 20 (बी), 27 (क) नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में प्रधान आरक्षक 1384 शाहिद खान वर्तमान तैनाती थाना दुर्ग कोतवाली तत्कालीन तैनाती थाना मोहन नगर, आरक्षक 1539 बेदराम बंधे तैनाती थाना मोहन नगर, आरक्षक 1806 तारकेश्वर साहू तैनाती थाना मोहन नगर एवं आरक्षक 1475 संतोष सोनी तैनाती (पुलिस चौकी स्मृति नगर) थाना सुपेला की अपराधियों से संलिप्तता पाए जाने से उपर्युक्त कर्मचारियो को 26.12.2024 के अपराह्न से निलंबित कर रक्षित केन्द्र, दुर्ग में सम्बद्ध किया है। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में उपर्युक्त कर्मचारियो को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। पुलिस अधीक्षक के अनुसार नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग, प्रकरण की प्राथमिक जांच कर 07 दिवस के भीतर प्रतिवेदन प्रेषित करें। ईएमएस / 27/ 12/2024