भोपाल(ईएमएस)। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान यह संज्ञान में आया है कि भोपाल शहर सहित आसपास के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित फार्म हाउस, विला, रिसोर्ट के गार्डन क्षेत्र एवं स्वीमिंग पूल के आसपास स्वयं अथवा निजी केटरिंग के माध्यम से खाद्य पदार्थों का निर्माण, विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय, परिवहन, प्रसंस्करण, वितरण आदि किया जा रहा है, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम अंतर्गत दण्डनीय है। विशेषकर विवाह, जन्मदिन, पार्टी, नववर्ष के दौरान फार्म हाउस, रिसोर्ट, होटल, ढाबा आदि स्थलों पर इस तरह के आयोजन बिना खाद्य लायसेंस / रजिस्ट्रेशन के किये जाते है। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन देवेन्द्र कुमार वर्मा ने सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने आवंटित क्षेत्रों में संचालित फार्म हाउस, विला, रिसोर्ट के गार्डन क्षेत्र एवं स्वीमिंग पूल आदि क्षेत्रों का सघन निरीक्षण करें तथा अधिनियम में प्रावधानित नियमों का पालन नहीं करने वाले ऐसे प्रतिष्ठानों को सील कर अधिनियम अंतर्गत प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 विनियम, 2011 की धारा 3(j) (n) (za) एवं (q) अंतर्गत प्रावधानित खाद्य कारबारा का अनुज्ञापन एवं रजिस्ट्रीकरण विनियम, 2011 अनुसार खाद्य पदार्थों के निर्माण, विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय, परिवहन, प्रसंस्करण, वितरण करने वाले समस्त खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वाले (Food Business Operator) खाद्य प्रतिष्ठानों/खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य लायसेंस / रजिस्ट्रेशन लिया जाना अनिवार्य है। हरि प्रसाद पाल / 25 दिसम्बर, 2024