भोपाल कोर्ट में लगाई थी अर्जी भोपाल (ईएमएस)। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दी है। गुरुवार को ही सौरभ ने अपने वकील राकेश पाराशर के जरिए अग्रिम जमानत याचिका फाइल की थी। सुनवाई शुक्रवार को होना थी, लेकिन वकील के अनुरोध पर जज ने गुरूवार को ही सुनवाई की और सौरभ शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया। लोकायुक्त के छापे की कार्रवाई के 7 दिन बाद सौरभ शर्मा ने अपना पक्ष रखा है। सौरभ शर्मा के वकील ने अदालत में दलील दी कि आरोपी लोक सेवक नहीं है, उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए। न्यायाधीश ने अपने आदेश में उसे लोक सेवक मानते हुए और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। विनोद उपाध्याय / 26 दिसम्बर, 2024