खरगोन (ईएमएस)। कसरावद थानाक्षेत्र में कार से शराब तस्करी करते पकड़ाए एक शराब माफिया को दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दंडित किया है। एडीपीओ कसरावद हरेसिंह पाण्डर ने बताया कि पुलिस ने कार क्रमांक एमपी 09 सीएल 5507 में अवैध शराब परिवहन की सूचना पर महेश्वर रोड पर घेराबंदी की। यहां से उक्त वाहन के गुजरने पर रोका गया, जिसमें राजेन्द्र उर्फ सुपारी पिता बद्रीलाल जयसवाल उम्र 45 वर्ष निवासी महेश्वर सवार था। कार की डिक्की में तलाशी लेने पर उसमें 4 पेटी देशी मदिरा प्लेन शराब पाई गई। प्रत्येक पेटी में 180 एमएल के 50 क्वार्टर याने कुल 200 क्वार्टर बरामद हुए। उक्त शराब परिवहन के संबंध में कोई प्रपत्र नहीं बताया गया, जिस पर आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र जेएमएफसी न्यायालय कसरावद में प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण उपरांत न्यायाधीश विवेक जैन ने आरोपी राजेन्द्र को दोषी पाते हुए 5000 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं पूर्व में निरोध में भुगती गई सजा को समायोजित कर दण्डित किया है। ईएमएस/ नाजिम शेख/ 26 दिसंबर 2024