नई दिल्ली (ईएमएस)। नए साल के जश्न के मद्देनजर गाजियाबाद पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बुधवार को इस संबंध में गाइड लाइन जारी की गई। इसके तहत 26 दिसंबर की सुबह दस बजे से दो जनवरी 2025 की शाम तक जिले में 26 स्थानों पर बैरियर लगाकर 24 घंटे चेकिंग की जाएगी। नशे में वाहन चलाने, गाड़ी की छत या बोनट पर बैठकर रील बनाने वाले सलाखों के पीछे जाएंगे। नववर्ष के चलते इस बार पुलिस पहले से ज्यादा सतर्कता बरत रही है। पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्र ने बताया कि नए साल के जश्न की आड़ में शराब पीकर हुड़दंग करना या सड़कों पर स्टंटबाजी करना लोगों को महंगा पड़ेगा। 26 दिसंबर की सुबह दस बजे से दो जनवरी तक गाजियाबाद कमिश्नरेट में 26 स्थानों पर चौबीस घंटे चेकिंग की जाएगी। प्रत्येक चेकिंग प्वाइंट पर कम से कम दस पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिनमें से पांच उपनिरीक्षक रैंक के होंगे। इसका उद्देश्य शराब पीकर वाहन चलाने वालों और गाड़ी की छत और बोनट पर बैठकर रील बनाने वालों पर नकेल कसना है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि संबंधित थाना प्रभारी और एसीपी को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह भी अपने-अपने क्षेत्र में बनाए गए चेकिंग प्वाइंट पर 24 घंटे में दो बार जाएंगे और पुलिस टीम के साथ वाहनों की चेकिंग करेंगे। पुलिस आयुक्त ने बताया कि 31 दिसंबर को जिन रेस्तरां, होटल, बार आदि में नववर्ष का कार्यक्रम होगा, वहां निकास द्वार पर पुलिसकर्मी ब्रीथ एनेलाइजर के साथ तैनात रहेंगे। जो वाहन चालक नशे में पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संबंधित थाना प्रभारी और एसीपी मॉनिटरिंग करेंगे। पुलिस आयुक्त ने बताया कि नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ एमवी एक्ट में दस हजार रुपये जुर्माना और छह माह के कारावास की सजा का प्रावधान है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि हाईराइज सोसाइटियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नववर्ष का कार्यक्रम करने के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए संबंधित एसीपी को प्रार्थना-पत्र देना होगा। एसीपी को इस पर 24 घंटे के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। नियम व शर्तों के पालन का हलफनामा देने पर कार्यक्रम की अनुमति जारी की जाएगी।