इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2016 के आदेश को चुनौती दी गई थी नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। एक याचिका के आधार पर जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जायजा लिया गया था। याचिका के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2016 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें फ्लाईवे को टोल फ्री करने का सुझाव दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों को भी फटकार लगाई, क्योंकि वे अवैध रूप से इस परियोजना को नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (एनटीबीसीएल) को सौंप दिया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने कहा कि टोल वसूलने की कोई वजह नहीं है और एनटीबीसीएल को लागत से अधिक धन वसूलने की अनुमति नहीं है। उन्होंने टॉल वसूलने की प्रक्रिया पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि एनटीबीसीएल ने जनता की पीड़ा के बदले अनुचित लाभ हासिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ एनटीबीसीएल के साथ अनुबंध को भी मंजूरी दी, जिसके तहत एनटीबीसीएल ने परियोजना की लागत से कहीं अधिक धन वसूला था। कोर्ट ने कहा कि यह तब तक संभव नहीं था जब तक राज्य सरकारों और नोएडा के अधिकारियों की मिलीभगत न होती, जिन्होंने अनुबंधीय दायित्वों को नजरअंदाज किया। इस नई फैसले के साथ, दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे को टोल-फ्री घोषित कर दिया गया है, जिससे लोगों को सड़क यातायात में अधिक सुविधा होगी। सतीश मोरे/21दिसंबर ---