-मॉ को बेटी से शादी करने की बात कहकर कई महीनो तक किया था किशोरी से रेप भोपाल(ईएमएस)। राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र में विवाहिता महिला भावना पटेल द्वारा अपने पति के दोस्त कमल सिंह के साथ मिल अपनी नाबालिग बेटी का दुष्कर्म कराये जाने की शर्मसार घटना में आरोपी मॉ और दुष्कर्म करने वाले पति के दोस्त को अदालत ने 20-20 साल की जेल की सजा सहित अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला कुमुदिनी पटेल विशेष न्याधयाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने दिया है, मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला एवं ज्योति कुजूर द्वारा पैरवी की गई है। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्च 2022 में नाबालिग ने अपनी बहन के साथ ऐशबाग थाना पुलिस को लिखित शिकायत करते हुए बताया था की उसके पिता और भाई निजी काम करते है। ग्वालियर का रहने वाला आरोपी कमल सिंह उसके पापा का दोस्त है, उसे वो बचपन से पहचान है। कमल सिंह का काम के सिलसिले में जब भी भोपाल आता तो उसके घर पर ही रूकता था। 4 नवंबर 2017 को कमल उसके घर आया और करीब चार महीने तक उसके घर मे रूका था। उस समय वह 14 साल की थी। 26 नवंबर 2017 को दात करीब 7 बजे उसके पिता अपनी नौकरी पर गये थे, और भाई भी घर के बाहर था, वहीं मॉ भावना पटेल घर पर ही थी। उस समय कमल सिंह ने उससे शादी करने की बात कहते हुए मॉ के सामने ही उसके साथ पहली बार जर्बदस्ती कर गलत काम किया था। जब वह अपने बचाव में चिल्लाई तब घर में मौजूद मॉ ने उसके उसके मुंह पर हाथ रख चुप करा दिया था। उस समय उसने मॉ और कमल के डर के कारण ज्यादती की बात किसी को नहीं बताई थी। इसके बाद कमल आये दिन उसके घर मे ही लगातार दुष्कर्म करने लगा। जब उसने अपनी मॉ से कहा कि वह कमल को ऐसा करने से मना करें तब मॉ भावना ने कहा की कुछ नहीं होता वह तुझसे शादी करेगा। इसके बाद साल 2022 तक आरोपी कमल आये दिन ही उसके घर आकर कई दिनो तक रूक कर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। शारीरिक शोषण से परेशान आकर मार्च 2022 में पीड़िता अपनी बुआ की बेटी के घर रहने के लिये घर चली। वहॉ रहने के दौरान उसने उसने रिश्ते की बहन को सारी बात बताई। इसके बाद बहन ने की चाइल्ड लाइन की मदद से पीड़िता बहन को ऐशबाग थाने लेकर पहुंची। ऐशबाग पुलिस ने धारा 376-डी, 376(2) एन भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट की धाराओ में मामला कायम कर जॉच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन के साक्ष्य, तर्को और दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने दोनो आरोपियो को दोषी करार देते हुए आरोपी कमल सिंह को धारा 376(2) एल एवं 376 (2) एफ भादवि 5 एल, एन/6, एवं 9एन/10 पॉक्सो एक्ट मे 20-20 साल का सश्रम कारावास सहित 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्ड और पीड़िता की मॉ आरोपी भावना पटेल को धारा 376/120-बी भादवि एवं 5एल,एन/17 पॉक्सो एक्ट मे 20-20 साल के सश्रम कारावास सहित 1-1 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। जुनेद / 13 दिसंबर