राज्य
05-Dec-2024


जबलपुर (ईएमएस)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। जो भी कर्मचारी 6 वर्ष की अस्थाई पद पर रहते हुए सेवा कर चुका है। उसको पेंशन का लाभ दिए जाने के आदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दिए हैं। शहडोल निवासी अशोक कुमार यादव द्वारा याचिका दायर की गई थी। 1979 में दैनिक वेतन भोगी की रूप में उसकी नियुक्ति हुई थी। 1998 में अस्थाई नियुक्ति ड्राइवर के रूप में की गई थी। 2023 में वह सेवानिवृत्ति हुआ था। शासन द्वारा उसे पेंशन नहीं दी जा रही थी। इसके पहले एकल पीठ ने पेंशन देने के आदेश दिए थे। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सरकार अपील में गई थी। संयुक्त खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को सही मानते हुए, हाईकोर्ट ने आदेश किया है। ड्राइवर को नियमित पद के अनुरूप वेतनमान और पेंशन का हक प्राप्त है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है, कि कर्मचारियों की मूल नियुक्ति, भर्ती नियम के तहत हुई है, या नहीं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस कर्मचारी ने 6 साल अस्थाई सेवा के पूर्ण किए हैं। वह पेंशन का हकदार है। एसजे/ 5 ‎दिसम्बर /2024