राज्य
05-Dec-2024


भोपाल (ईएमएस)। रेल यात्री बिना किसी वेध कारण के यदि चेन पुलिंग करता है। ऐसी स्थिति में उसे प्रति मिनट 8000 रुपए तथा अधिकतम ₹100000 का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। रेलवे के भोपाल रेल मंडल ने चेन पुलिंग करने के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। ट्रेन की चेन पुलिंग करने से ट्रेन लेट होती है। वही रेलवे को अतिरिक्त आर्थिक भार भी सहना पड़ता है। डीआरएम भोपाल देवाशीष त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आरपीएफ द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। पिछले 3 महीनो में 1262 मामलों में रेलवे एक्ट के तहत 290775 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। रेलवे ने चेतावनी देते हुए कहा, अनावश्यक रूप से चेन पुलिंग होने पर ₹8000 प्रति मिनट का जुर्माना वसूल किया जाएगा। एसजे/ 5 ‎दिसम्बर /2024