-26 करोड़ रुपए का बकाया वसूलने के लिए सेबी ने आदेश दिया मुंबई (ईएमएस)। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के बैंक खातों के साथ-साथ शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को जब्त करने का आदेश दिया है। 26 करोड़ रुपए का बकाया वसूलने के लिए सेबी ने ये आदेश दिया है। ये जुर्माना 3 महीने पहले अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े एक मामले में लगाया गया था। बीते दिनों सेबी को अपनी जांच में पता चला था कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकारियों की सहायता से अनिल अंबानी ने पैसों की हेराफेरी की थी। सेबी ने 14 नवंबर को रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जिसे अब रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को नोटिस भेजा था और 15 दिनों के भीतर बकाया भुगतान करने को कहा था। जुर्माना नहीं भर पाने के बाद सेबी ने अब ये नया आदेश दिया है। सेबी के नोटिस के अनुसार, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के 26 करोड़ रुपए के बकाया में ब्याज और रिकवरी कॉस्ट शामिल है।