राज्य
03-Dec-2024
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नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक युवक को अलग रह रही उसकी पत्नी के गुजारा भत्ता को 16 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। महिला ने कोर्ट में अपने पति की महंगे शौक की फोटो दिखाई थी और आरोप लगाया था कि उसका पति की पिता के बड़े कारोबार में हिस्सेदारी है। राष्ट्रीय राजधानी में एक शख्स की लाइफस्टाइल ने उसकी भरी अदालत में पोल खोल दी। दिल्ली हाईकोर्ट में एक महिला गुजारा भत्ते की शिकायत लेकर पहुंची। उसका आरोप था कि अलग होने के बाद पति उसे कम गुजारा भत्ता देता है। जबकि, खुद वो लग्जरी लाइफ जीता है। महिला साथ में कई ऐसे सबूत भी लाई जिसमें पति लग्जरी लाइफ के मजे लेता दिखा। इस पर हाईकोर्ट ने मामूली कमाई का दावा करने वाले पति को ज्यादा गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। कोर्ट में जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने कहा कि महिला ने जो भी तस्वीर दिखाई है वो पति की वास्तविक आय का खुलासा नहीं करता है। हालांकि बेंच ने युवक से सवाल किया कि जब महंगी कार का इस्तेमाल और महंगे होटल में खाना खा सकते हो तो उचित गुजारा भत्ता देने में आनाकानी क्यों? अमित महाजन की बेंच ने शख्स से कहा कि महिला को भरण पोषण देने का मतलब केवल जीवित रहना ही नहीं है। महिला को पति से अलग होने के बाद उसी तरह रहने का अधिकार है जैसे वह अपने पति के साथ रहती थी। साथ ही कहा कि गुजारा भत्ता मांगने का यह मतलब न निकाला जाए कि वह भीख मांग रही है बल्कि ये उसका कानूनी और नैतिक अधिकार है, जो उसे मिलना चाहिए। इसके अलावा बेंच ने पति की वास्तविक आय का भी पता लगाने के निर्देश दिए है। कोर्ट ने पति को पत्नी के गुजारा भत्ता को 16 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। बेंच ने फैसले में कहा कि 2019 में फैमिली कोर्ट ने महिला के लिए 16 हजार रुपये महीने का अंतरिम गुजारा भत्ता तय किया था, लेकिन अब पति को महिला को हर महीने 25 हजार रुपये देने होंगे। शख्स महंगी कार से घूमता है महंगे होटलों में खाना और पिता के बड़े कारोबार में हिस्सेदारी है। हालांकि जब अलग रह रही पत्नी को भरण-पोषण देने की बारी आई तो खुद को एक कमीशन एजेंट बता मामूली रकम कमाने वाला व्यक्ति बताया। अजीत झा/ देवेन्द्र/ नई दिल्ली/ईएमएस/03/ दिसम्बर/2024