नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए मामले में जगन्नाथ मंदिर के एक पुजारी को अग्रिम जमानत दी है। पुजारी को 3 हफ्ते के भीतर आरबीआई में 20 लाख रुपए ब्याज सहित जमा करने की शर्त पर अग्रिम जमानत मिली है। याचिकाकर्ता राजकुमार दैतापति श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी, उड़ीसा के पीढ़ी दर पीढ़ी के पुजारी बताए गए हैं। उनके खिलाफ कुछ विदेशी नागरिकों ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके संबंध में पीएमएलए की कार्रवाई शुरू की गई है। 232,568 अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी के अपराधों के लिए ये एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी को विदेशी नागरिकों (शिकायतकर्ताओं) ने मामले की देखरेख करने और विदेशियों की ओर से समझौता करने और धन प्राप्त करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार, अपीलकर्ता को विदेशी नागरिकों की ओर से 92 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन अब तक उसने आरबीआई के पास केवल 80 लाख रुपए जमा किए हैं। बेंच ने इस शर्त पर अग्रिम जमानत देने पर सहमति जताई कि याचिकाकर्ता 20 लाख रुपये ब्याज समेत और आरबीआई में जमा कराएगा। इसके बाद शिकायतकर्ताओं को औपचारिकताओं के अनुपालन के बाद राशि भेजने की अनुमति दी जाएगी।