राष्ट्रीय
21-Nov-2024


-हिमाचल प्रदेश की सरकार फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती शिमला,(ईएमएस)। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्ति को सुगम बनाने वाले कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने सीपीएस की नियुक्ति से संबंधित तीसरी याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए इस पद पर नियुक्त सभी व्यक्तियों को तत्काल हटाने का आदेश दिया है। यह याचिका गैर-सरकारी संगठन पीपुल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस (पीआरजी) द्वारा दायर की गई थी। याचिका में 2016 में सीएम वीरभद्र सिंह के कार्यकाल के दौरान की गई नियुक्तियों को चुनौती दी गई थी। पीआरजी के वकील ने कहा कि नियुक्तियों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका बहुत पहले दायर की गई थी। हिमाचल हाईकोर्ट का यह फैसला 13 नवंबर को महिला याचिकाकर्ता कल्पना और 11 बीजेपी विधायकों द्वारा दायर इस तरह की याचिकाओं के संबंध में दिए गए पिछले फैसले के अनुरूप है। दोनों याचिकाओं में सीपीएस नियुक्तियों की वैधता पर चिंता जताई गई। याचिका में तर्क दिया गया था कि यह प्रथा संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है। यह फैसला छह सीपीएस को प्रभावित करता है जिन्हें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, जिनमें रोहड़ू विधायक एमएल ब्राक्टा, कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, अर्की विधायक संजय अवस्थी, पालमपुर विधायक आशीष बुटेल, दून विधायक राम कुमार चौधरी और बैजनाथ विधायक किशोरी लाल हैं। सीपीएस की नियुक्ति 2016 से ही कानूनी जांच का विषय रही है जब वीरभद्र सिंह के शासनकाल में इसे पहली बार चुनौती दी गई थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने पहले ही दो संबंधित मामलों में पहले के फैसलों के खिलाफ अपील दायर कर दी है और सुप्रीम कोर्ट 22 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा। सिराज/ईएमएस 21नवंबर24