नई दिल्ली(ईएमएस)। दिल्ली स्थित राजस्थान के नगर पालिका के बीकानेर हाउस की संपत्ति कुर्क करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। दिल्ली की जिला अदालत के न्यायाधीश विद्या प्रकाश के आदेश के मुताबिक, नगर पालिका 2020 में अपने खिलाफ पारित मध्यस्थता पुरस्कार का भुगतान करने में विफल रही है। अब इसका सीधा मतलब है कि बीकानेर हाउस की कुर्की की जाएगी। दिल्ली की अदालत ने एक विस्तृत आदेश में कहा कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को कि ज्यूडी (जजमेंट डेब्टर जो नगर पालिका है) बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद अपनी संपत्ति का हलफनामा देने के निर्देश का पालन करने में विफल रही है। अदालत, डीएच (डिक्री होल्डर जो एनवाइरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड था) की ओर से की गई दलीलों से सहमत होकर,ज्यूडी की अचल संपत्ति यानी बीकानेर हाउस, नई दिल्ली के खिलाफ अटैचमेंट वारंट जारी करती है। कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि तदनुसार,ज्यूडी की अचल संपत्ति यानी बीकानेर हाउस,नई दिल्ली के लिए अटैचमेंट वारंट जारी करें। अदालत ने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधीश ने नगर पालिका की ओर से अदालती कार्यवाही के दौरान लगातार अनुपस्थिति पर भी प्रकाश डाला। इसके अलावा,न्यायाधीश ने नगर पालिका को 29 नवंबर को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया ताकि बिक्री की उद्घोषणा की शर्तों को तय करने के लिए निर्धारित तिथि का नोटिस लिया जा सके। शाही परिवार करते थे बैठकें बीकानेर के रियासत के राजा महाराजा गंगा सिंह (1887 से 1943 ईस्वी) के शासनकाल के दौरान बना बीकानेर हाउस शाही परिवार के दिल्ली निवास के रूप में कार्य करता था। यह आधिकारिक तौर पर 18 फरवरी, 1929 को सम्मानित मेहमानों के लिए एक भव्य गृह प्रवेश समारोह के साथ खोला गया था। विशेष रूप से, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पहले,परिसर शाही परिवारों के बीच बैठकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। यहीं पर उन्होंने अपने भविष्य की रूपरेखा तैयार की और नव स्वतंत्र राष्ट्र में शामिल होने के मार्ग पर विचार किया था। वीरेन्द्र/ईएमएस 21 नवंबर 2024