बस चालक, वाहन स्वामी और इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी रकम भोपाल(ईएमएस)। भोपाल जिला कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा के एक मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सड़क हादसे में मारे गये व्यक्ति के परिवार वालो को 68 लाख 56 हजार रुपए का हर्जाना दिये जाने का आदेश दिया हैं। यह रकम बस चालक, वाहन स्वामी और दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को देनी होगी। जानकारी के मुताबिक 44 वर्षीय भागचंद साहू (44) जयपुर में राज वाइन शॉप के नाम से दुकान संचालित करते थे। 8 जून भागचंद साहू) कार से बण्डा सागर मेन रोड पर अपनी साइड से जा रहे थे। इस दौरान दोपहर के समय ग्राम सौराई स्थित खाद फैक्ट्री के सामने एक बस ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे में उसके हाथ, पैरों सहित शरीर के अन्य हिस्सो में घातत चोट आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। सुनवाई के दौरान मृतक के परिजनों का पक्ष रखते हुए एडवोकेट एलबी यादव और अनिल यादव ने कोर्ट में बताया की बस चालक लापरवाही और काफी तेज स्पीड से वाहन चला रहा था। प्रकरण में भोपाल जिला न्यायालय के न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने दुर्घटना करने वाले बस चालक, वाहन स्वामी और दी ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक के परिजनों को 68 लाख 56 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने के आदेश दिए हैं। जुनेद / 20 नवंबर