भोपाल (ईएमएस) । संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी, भोपाल ने बताया कि प्रदीप कुमार बरकडे द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने पुलिस अफसर की हत्या करने वाले आरोपी मंयक आर्य को धारा 302, 333 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 5 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 333 भादवि मे 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र उपाध्याय वंदना परते द्वारा पैरवी की गई है। लोक अभियोजक से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस थाना निशातपुरा मे पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक अमृतलाल भिलाला की ड्यूटी दिनांक 16/06/2018 की शाम बेस्ट प्राइस के सामने 80 फिट रोड पर ड्यूटी पाईट थी जहॉ पर अमृतलाल भिलाला शाम करीब 7:30 बजे पर खडे होकर संदिग्ध लोगो व वाहनों की चैंकिग कर रहे थे तभी एक सफेद रंग की मारूति अल्टो कार नंबर एम.पी.04 सीपी 4360 बेस्ट प्राइज तिराहे के तरफ से 80 फिट रोड तरफ से आती दिखी जिसमे बैठे लोग संदिग्ध हालत मे दिखे तो उनके द्वारा कार के चालक से कार रोकने का इशारा किया गया तो कार के चालक ने कार की स्पीड बढा दी और जान से मारने की नियत से सामने टक्कर मार कर, कार लेकर भागने लगा तभी भिलाला साहब कार के नीचे फंस गये और कार चालक तेजी से कार भगाता ले जा रहा था और भिलाला रोड पर घिसटते रहे, कार चालक ने भिलाला साहब के रोकने पर उन्हे जान से मारने की नियत से उन पर काफी तेज कार चलाकर कार चढा दी और कार से करीब एक डेढ किलोमीटर तक घसीटे रहे, आर. द्वारका प्रसाद एवं राहीगार ने कार को रोकने का इशारा किया और कार रोकने के लिये चिल्लाते रहे और एक राहागीर ने मोटरसाइकिल से आरक्षक के साथ कार का पीछा किया किन्तु कार चालक ने अपने पीछे पुलिस आते दिख कर भी कार नही रोकी और कार की स्पीड बढा दी, आगे कमला देवी स्कूल के पहले उमर टेडर्स दुकान के सामने भिलाला साहब नीचे रोड पर गिर गये और कार चालक कार को लेकर भाग गये जिससे उनके सिर, पैर, जाघ, पुठ्ठे, कमर, हाथ, सीने मे प्राणघातक चोंटे आई है आरक्षक द्वारा भिलाला साहब को अस्पताल ले जा गया जहॉं इलाज के दौरान दिनांक 28/06/2018 को अमृतलाल भिलाला की मृत्यु हो गई। उक्त घटना के आधार पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजों से सहमत होते हुऐ कार चालक आरोपी मंयक आर्य को 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 333 भादवि मे 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित का का निर्णय पारित किया है । जुनेद/18 नवंबर2024