ग्वालियर ( ईएमएस ) । रैन बसेरे के लिए कलेक्टर द्वारा नगर निगम को आवंटित की गई भूमि पर चल रहे विवाद को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय को 6 माह में प्रकरण के निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। नोडल अधिकारी विधि श्री अनूप लिटोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर ग्वालियर द्वारा आम नागरिकों की सुविधा एवं 1000 बिस्तर अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों की सुविधा को देखते हुए आमखो क्षेत्र में रेन बसेरा निर्माण करने के लिए भूमि आवंटित की थी, जिस पर क्षेत्र की श्रीमती सरोज सिंह एवं अन्य लोगों द्वारा दावा करते हुए न्यायालय से स्टे लिया गया था, और निर्माण कार्य करने का प्रयास किया गया। जिसको लेकर नगर निगम ग्वालियर द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की गई और 1 अप्रैल 2024 को न्यायालय द्वारा निगम के पक्ष में स्टे देते हुए पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि उस क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य न हो इसकी निगरानी पुलिस प्रशासन द्वारा की जाए। इसी मामले में आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को छह माह में प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए। जिससे अब शीघ्र ही प्रकरण का निराकरण होने पर क्षेत्र के नागरिकों एवं अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों की सुविधा के लिए रैन बसेरे का निर्माण किया जा सकेगा।