_*(सीताराम नाटानी) गुना-(ईएमएस)l*_कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनुविभाग गुना के प्रतिवेदन के आधार पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री शिवराम कुशवाह द्वारा कर्तव्यों का पालन नहीं करने, शासकीय कार्यों में रुचि नहीं लेने, वरिष्ठ के आदेशों की अवहेलना करने, तथ्यों से नियंत्रणकर्ता अधिकारी को अवगत नहीं कराने तथा अनुशासनहीनता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनुविभाग गुना के प्रतिवेदित अनुसार सूचनादाता द्वारा वाहन क्रमांक पिक-अप बोलेरो. एम.पी.08-जी.ए.-685 की फोटोग्राफस व्हाटसएप पर डालकर सूचना दी गई थी कि वाहन क्रमांक एम.पी.08-जी.ए.-685 चावल का अवैध परिवहन कर रहा है, जिसे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री शिवराम कुशवाह द्वारा अनुचित लाभ लेकर छोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। सूचना प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा श्री शिवराम कुशवाह से पूछने पर बताया गया कि यह बमोरी में है तथा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गुना के कहने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा अपनी लोकेशन शेयर करने पर वह ग्राम मगरोड़ा में पाये गये तथा उनके द्वारा बताया गया कि वह अवैध पी.डी.एस. चावल के परिवहन की सूचना मिलने पर आये हैं। श्री शिवराम कुशवाह कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, की गतिविधि संदिग्ध प्रतीत होने से अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गुना द्वारा नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट फतेहगढ़ को इस सबंध में जांच हेतु भेजा गया। नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट फतेहगढ़ द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि श्री शिवराम कुशवाह द्वारा नायब तहसीलदार को अपनी उपस्थिति अलग-अलग जगह बताई गई साथ ही यह भी बताया कि अवैध परिवहन संबंधित वाहन नहीं पकड़ा गया तथा उसकी वह लोग खोज कर रहे हैं। लगभग रात्रि 12:00 बजे नायब तहसीलदार फतेहगढ़ को श्री शिवराम कुशवाह, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मगरोडा स्थित गौ-शाला के पास मिले और पास के खेत में चावल पिकअप वाहन में पाये गये, जिनको जप्त कर दस्तावेजी कार्यवाही श्री शिवराम कुशवाह, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बमौरी से करवाई गई। किसी भी वाहन से PDS राशन के अवैध परिवहन की सूचना कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को मिलने पर उन्हें तुरंत नियंत्रणकर्ता अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को अवगत कराना चाहिए था, उनके द्वारा अवगत नहीं कराया गया अपितु पूंछने पर अपनी गलत लोकेशन बतायी गयी। दिनांक 12 नवंबर की रात के घटनाक्रम के पश्चात् पी.डी. एस. चावल के अवैध परिवहन से एवं वरिष्ठ अधिकारियों से बातो को छिपाने से श्री शिवराम कुशवाह की भूमिका संदेहास्पद प्रतीत होती है। शिवराम कुशवाह द्वारा कर्राखेड़ा के सैल्समेन रमेश शर्मा के साथ वाहन की पकड़ करने गये, जिससे इन दोनों की भूमिका संदिग्ध थी। इसके अतिरिक्त कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, बमोरी द्वारा फूड के समस्त प्रकरण अपने पास रखना, एस.डी.एम. कार्यालय में उपस्थित नहीं होना एवं सी. एम. हेल्पलाईन का भी समय पर निराकरण नहीं करना पाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा श्री कुशवाह के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गुना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुक्रम में शिवराम कुशवाह द्वारा कर्तव्यों का पालन नहीं करने, शासकीय कार्यों में रुचि नहीं लेने तथा वरिष्ठ के आदेशों की अवहेलना करने, तथ्यों से नियंत्रणकर्ता अधिकारी को अवगत नहीं कराने तथा अनुशासनहीनता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला कार्यालय खाद्य शाखा गुना रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।