उज्जैन (ईएमएस)। आयुक्त आशीष पाठक द्वारा दिनांक 28.08.2024 को आयोजित समीक्षा बैठक में नगरीय क्षेत्र में ऐसे भवन जो व्यवसायिक होते हुए भी आवासीय सम्पत्ति कर का भुगतान कर रहे है साथ ही इनके द्वारा राईजिंग लाईन से अवैध कनेक्शन या 1 से 1.5 इंच का अवैध कनेक्शन लिया गया है के लिये समस्त झोनो में आदेश क्र 398 दिनांक 03.09.2024 के द्वारा 6 दलों के गठन का आदेश तैयार किया जाकर ऐसी सभी सम्पत्तियों का चिन्हांकर कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त दल द्वारा इस प्रकार के सम्पत्ति धारकों के गुमास्ता व अन्य व्यवसायिक दस्तावेजों की जॉच कर उपरोक्तानुसार तत्कालीन समय से वैधानिक सम्पत्तिकर व जलकर अधिरोपित कर वसूलना सुनिश्चित करने तथा जहाँ 1 इंच या इससे ज्यादा का फेरुल का अवैध कनेक्शन है उन्हें 1/4 इंच का वैध कनेक्शन कर वैधानिक शुल्क व राईजिंग लाईन का कनेक्शन होने पर बंद कर संबंधित पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया गया था। उपरोक्तानुसार कार्यवाही आदेश जारी होने की दिनांक से 7 दिवस की अवधि में किया जाना सुनिश्चित करना था परंतु उक्त आदेश के क्रम में काई कार्यवाही नहीं आने पर आयुक्त आशीष पाठक द्वारा समस्त उपायुक्त, उपयंत्री लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी संधारण खण्ड एवं समस्त सहायक सम्पत्तिकर अधिकारियों को आदेश की अवहेलना एव कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। ईएमएस/रामचंद्र गिरी/ 13 नवंबर 2024