- बैंक ने कुछ ग्राहकों को सूचित किए बिना दंडात्मक शुल्क लगाया था नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने साउथ इंडियन बैंक पर 59.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए आरबीआई के पर्यवेक्षी मूल्यांकन का समर्थन किया था। इसके परिणामस्वरूप, आरबीआई के निर्देशों और गैर-अनुपालन के आधार पर साउथ इंडियन बैंक को जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया। आरबीआई का कहना है कि बैंक ने कुछ ग्राहकों को एसएमएस/ई-मेल या पत्र के माध्यम से सूचित किए बिना न्यूनतम शेष/औसत न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने पर दंडात्मक शुल्क लगाया था। इस विवादित मुद्दे पर दी गई सुनवाई के दौरान आरबीआई ने यह फैसला सुनाया कि बैंक पर लगाए गए आरोप सही हैं और इसके लिए जुर्माना लागू किया गया। यह जुर्माना आर्थिक और नियामकीय अनुपालन पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य बैंक को अपने ग्राहकों के साथ संबंधित सेवाओं में कमियों के लिए जिम्मेदार ठहराना है। सतीश मोरे/09नवंबर