राज्य
05-Nov-2024
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हाईकोर्ट ने केस चलने तक इसी शर्त पर दी थी जमानत भोपाल(ईएमएस)। राजधानी के मिसरोद थाना परिसर का नजारा मंगलवार 5 नवंबर की सुबह रोजाना के मुकाबले काफी अलग नजर आया। कोर्ट के आदेश पर यहॉ पहुंचा फैजान थाना परिसर में लगे तिरंगे झंडे को सलामी देते हुए देशभक्ति के नारे लगा रहा था। उसे ऐसा करता देख यहॉ से गुजर रहे आमजन भी कोतुहल से भर गये। दरअसल तिरंगे को सलामी और नारे लगाने वाला युवक आपत्तिजनक नारे लगाने का आरोपी है, जिसे मप्र हाईकोर्ट के निर्देश पर इसी शर्त के साथ पॉच महीने बाद जेल से जमानत मिली है। जानकारी के अनुसार मंडीदीप में रहने वाला 28 वर्षीय फैजल उर्फ फैजान प्रगति पेट्रोल पंप के पास एक दुकान पर काम करता है। 16 मई को उसकी सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हुई थी, इसमें वह पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हएु नजर आ रहा था। इसके बाद हिंदूवादी संगठन की शिकायत पर मिसरोद थाना पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। निचली अदालत से उसे जमानत नहीं मिली। उसके बाद फैजान ने जबलपुर हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई। पॉच माह से जेल में बंद आरोपी को हाई कोर्ट ने 50 हजार रुपये के मुचलके सहित इस अनोखी शर्त पर जमानत दी की वह मामले पर फैसला आने तक उसे हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे के बीच अपने नजदीकी थाने में हाजिरी देनी होगी। वहां उसे हर बार राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देनी होगी और भारत माता की जय बोलना होगा। हाई कोर्ट की इसी शर्त को पूरा करने के लिए फैजान ने अक्टूबर के चौथे मंगलवार को मिसरोद थाने पहुंचा था। अब नवंबर के पहले मंगलवार को भी उसके थाने पहुंचने पर उसे परिसर में लगे तिरंगे झंडे के नीचे खड़ा किया गया। फैजान ने तिरंगे को सलामी देकर भारत माता की जय के नारे लगाए। पुलिस ने इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने के साथ ही कागजी कार्वाही भी की। मीडिया से बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसके दोस्तों उससे कहा था की यदि वह ऐसे नारे लगाकर रील बनायेगा तो काफी फेमस हो जायेगा और उनके बहकावे में आकर उसने विरोधी नारेबाजी की थी। यह उसके जीवन की बड़ी गलती थी। जुनेद / 5 नवंबर