राज्य
22-Oct-2024


उज्जैन ले जाने का प्रस्ताव राज्यपाल की अवमानना के साथ-साथ वि.यु. एक्ट का उल्लंघन जबलपुर,( ईएमएस)। वेटरनरी यूनिवर्सिटी अधिनियम में स्पष्ट बाध्यता है कि कुलाधिपति (राज्यपाल) द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव, निर्णय को कुलपति द्वारा बदला नहीं जाएगा, यह करने के पूर्व में राज्यपाल की अनुमति लेना अनिवार्य है| इसके बावजूद भी वेटरनरी यूनिवर्सिटी के कुलपति तथा प्रशासन ने जबलपुर में डेयरी साईंस कॉलेज के स्थापना का कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित निर्णय को बदल कर यह कॉलेज उज्जैन में स्थापना का प्रस्ताव पशुपालन मंत्रालय को भेजा, यह वि.यु. अधिनियम का घोर उल्लंघन है| चूंकि कुलपति ने उज्जैन प्रस्ताव बावद राज्यपाल की अनुमति नहीं ली, इस कारण राज्यपाल के पद की अवमानना हुई है| यह शिकायत नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाजपांडे ने आज मप्र राज्यपाल को भेजी| शिकायत में बताया है कि वेटरनरी यूनिवर्सिटी ने डेयरी साईंस कॉलेज जबलपुर में स्थापना का प्रस्ताव अपने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में पारित कर उस निर्णय को अनुमोदन हेतु राज्यपाल (कुलाधिपति) को भेजा था| बाद में राज्यपाल ने उसे अनुमोदित कर निर्णय पर क्रियान्वयन करने के लिए वि.यू. को वापिस भेजा, इस अनुमोदन की प्रतिलिपि प्रदेश के पशुपालन मंत्रालय को भी भेजी गई है| उज्जैन हेतु प्रस्ताव रद्द करें................. राज्यपाल से निवेदन किया कि उज्जैन हेतु प्रस्ताव न्यायसंगत नहीं हैं, अत: उसे खारिज किया जाए| सुनील साहू/ मोनिका / 22 अक्टूबर 2024/ 04.22