राज्य
22-Oct-2024


नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्टने एक डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी ठहराए गए आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक प्रकाश जारवाल को 29 नवंबर को सजा सुनाने का फैसला लिया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को सोमवार को सजा की अवधि पर दलीलें सुननी थीं, लेकिन उन्होंने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। दरअसल ,उन्हें बताया गया कि विधायक ने अपनी दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की है। इस मामले में कोर्ट ने पहले ही विधायक को दोषी ठहरा चुकी है। दुर्गा विहार में 52 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने 18 अप्रैल 2020 को आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में डॉक्टर सिंह ने आप विधायक पर आरोप लगाया था कि विधायक उन्हें परेशान कर रहे थे और जबरन वसूली की मांग कर रहे थे। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में दोषी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। अदालत ने 28 फरवरी को देवली विधानसभा सीट से विधायक जारवाल को दोषी करार देते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ मामला साबित किया है। कोर्ट ने विधायक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के अलावा आपराधिक षड्यंत्र, जबरन वसूली और आपराधिक धमकी का भी दोषी ठहराया। डॉक्टर राजेंद्र सिंह दिल्ली जल निगम में टैंकर पानी की सप्लाई का काम भी करते थे। इसी टैंकर सप्लाई के बदले विधायक और उनके सहयोगी कपिल नागर ने पैसे न देने पर डॉक्टर और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ने दावा किया था कि पक्ष के लोग डॉक्टर को या उनके परिवार को नहीं जानते हैं। कोर्ट ने उनके दलील को खारिज करते हुए उन्हें दोषी करार दिया था। इस मामले में कोर्ट की एक अन्य बेंच ने साल 2021 के नवंबर महीने में आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ आरोप तय किए थे अजीत झा/ देवेन्द्र/ नई दिल्ली/ईएमएस/22/अक्टूबर /2024