- सभी थानों के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए जबलपुर (ईएमएस)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा थाने के टीआई समेत 6 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस थाने के पूरे स्टाफ का तबादला 900 किलोमीटर दूर किया जाए। ताकि, वे जांच को प्रभावित न कर सकें। अगर तीन महीने के अंदर आदेश का पालन नहीं हुआ, तो राज्य के डीजीपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। यह मामला 17 सितंबर 2023 का है। मोजर बेयर कंपनी के सुपरवाइजर अखिलेश पांडे ने बताया कि उनकी कंपनी के ट्रक राखड़ लेकर गांव से गुजर रहे थे, तभी गांववालों ने ट्रक रोक दिए। अखिलेश ने भालूमेड़ा थाने में कॉल किया, जिसके बाद आरक्षक मकसूदन सिंह मौके पर पहुंचा और ट्रक को आगे बढ़ाने के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी। विवाद बढ़ने पर थाने प्रभारी आर जे धारिया और स्टाफ मौके पर पहुंचे और अखिलेश के साथ मारपीट की। इसके बाद आरक्षक मकसूदन सिंह ने अपनी वर्दी फाड़कर फर्जी केस बना दिया। जस्टिस जीएस अहलूवालिया की कोर्ट ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट और झूठा मामला बनाने का आरोप सही मानते हुए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही, कोर्ट ने टीआई समेत पुलिसकर्मियों से 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूलकर पीड़ित को देने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने इस मामले को पुलिस द्वारा शक्ति का दुरुपयोग और गलत कार्रवाई का उदाहरण बताया। आदेश न मानने पर राज्य पुलिस के उच्चाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी कैमरों का आदेश: हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी को निर्देश दिया कि मध्यप्रदेश के सभी थानों के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 18 फरवरी 2025 तक यह आदेश पूरा नहीं हुआ, तो रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से डीजीपी को अवमानना का नोटिस भेजा जाएगा।