राज्य
19-Oct-2024
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फर्जी दस्तावेज से मेडिकल में एडमिशन लेने वाले को 3 साल की जेल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की थी शिकायत भोपाल(ईएमएस)। व्यापम के तहत मेडिकल सीट पर फर्जी निवास पत्र के आधार पर प्रवेश लेने वाले यूपी निवासी सौरभ सचान को भोपाल की एसटीएफ कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। यह फैसला भोपाल एसटीएफ स्पेशल जज अतुल सक्सेना की कोर्ट ने सुनाया है।शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुधा विजय सिंह भदौरिया और आकिल अहमद खान ने की है। यह प्रकरण पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की 2021 में की गई शिकायत के बाद दर्ज हुआ था। जानकारी के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने अपनी शिकायत में संदिग्ध छात्रों की सूची सौंपते हुए बताया था, कि संदिग्ध छात्र उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि उन्होंने मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाणपत्र बनवाकर परीक्षा दी और उनके सीट आवंटन पत्र में लगा हुआ फोटो भी अलग है। जिस पर एसटीएफ पुलिस ने अपराध क्रमांक 03/2020 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर जांच की। आरोपी सौरभ के मूल निवासी प्रमाण पत्र की जांच में पाया गया कि जारी करने वाले अनु विभागीय अधिकारी त्योंथर जिला रीवा मध्यप्रदेश ने यह प्रमाणपत्र जारी ही नही किया है। और उसने उत्तर प्रदेश का निवासी होने पर भी मध्य प्रदेश का फर्जी मूल निवासी प्रमाणपत्र बनवाया और उसके आधार पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। लोक अभियोजक ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई पूरी होने के बाद पेश किए गए तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर एसटीएफ के स्पेशल जज अतुल सक्सेना ने आरोपी सौरभ सचान को दोषी करार दिया। कोर्ट ने इस मामले में सौरभ को धारा 420, 467, 468, और 471 के तहत प्रत्येक धारा के लिए तीन साल की सजा और 500 रुपये के अर्थदंड किस वजह से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। जुनेद / 19 अकटूबर