राष्ट्रीय
18-Oct-2024


-राज्य सरकारों और पीएसयू की बेकार याचिकाओं से हो चुके हैं परेशान नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड सरकार पर 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि अदालतें बार-बार चेतावनी के बावजूद राज्य सरकारों और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स (पीएसयू) की बेकार याचिकाओं से तंग आ चुकी हैं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि ऐसी याचिकाएं अक्सर दायर की जाती हैं क्योंकि अधिकारियों को मुकदमेबाजी का कोई निजी खर्च नहीं उठाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले छह महीनों से अदालत राज्य सरकारों और पीएसयू को बेकार याचिकाएं दायर न करने की चेतावनी दे रही है। इसके बावजूद, उनके रवैये में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। इसी क्रम में, बेंच ने झारखंड सरकार की याचिका को खारिज करते हुए उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और चार सप्ताह के भीतर चुकाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बेकार याचिकाओं से न्यायिक प्रक्रिया बाधित होती है और इससे अदालत का समय बर्बाद होता है। मामला झारखंड सरकार द्वारा रांची हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने से जुड़ा था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उसके कर्मचारी रवींद्र गोप को बहाल करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए सरकार पर जुर्माना ठोक दिया।