राष्ट्रीय
18-Oct-2024


पटना (ईएमएस)। बिहार में बालू के कारोबार में लघु कारोबारियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए नीतिश सरकार ने छोटे व्यवसायियों को भी बालू भंडार और बिक्री का अधिकार देने का फैसला किया है। यह कार्य नियमों के अनुसार हो इसके लिए बिहार सरकार ने बकायादा बिहार खनिज समानुदान, (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण नियमावली) 2024 में प्रावधान भी कर दिए हैं। छोटे व्यापारियों को बालू भंडार करने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुसार, पट्टा क्षेत्र से बाहर खनिज विशेषकर बालू का व्यापार करने वालों के लिए खनिज भंडारण के जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत जो व्यापारी 25 हजार घनफुट तक बालू का भंडार करने का लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तब उन्हें एक वर्ष के लिए पांच हजार रुपये का शुल्क देना होगा जिसके बाद उन्हें लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। आशीष दुबे/ 18 अक्टूबर 2024