क्षेत्रीय
18-Oct-2024


भिंड ( ईएमएस ) | गोहद में एक नाबालिग के साथ आरोपी द्वारा बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय पॉक्सो ने प्रकरण में सुनवाई कर आरोपी युवक को 20 साल की सजा से दंडित किया है। मीडिया सेल प्रभारी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि गोहद के एण्डोरी थाना में पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई कि 30 अगस्त 2022 को उसकी नाबालिग बेटी के साथ आरोपी द्वारा बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। स्कूल जाते समय नाबालिग बच्ची के साथ हुई इस वारदात के संबंध में एण्डोरी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। जिसके बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार जैसे संगीन मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो द्वारा सुनवाई की गई। जिसमें उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी युवक को बलात्कार का दोषी माना। इस आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा न्यायालय ने आरोपी पर 5 हजार का अर्थदंड भी लगाया है