04-Oct-2024
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भोपाल(ईएमएस)। राजधानी की जिला अदालत ने षडयंत्र पूर्वक पद का दुरूप्रयोग करते हुए भ्रष्टाचार करने वाले जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के मेनेजर सहित अनय आरोपियो को सुनवाई पूरी होने पर दोषी करार देते हुए सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला विशेष न्यायालय मनोज कुमार सिंह की कोर्ट ने दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक हेमलता कुशवाहा  द्वारा पैरवी की गई है। जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी एडीपीओ ने जानकारी देते हएु बताया कि ग्राम बगौनिया, कल्याणपुर के ग्राम वासियो द्वारा लोकायुक्त कार्यालय में लिखित शिकायत करते हुए बताया था की जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित भोपाल अधिकारियो द्वारा ग्राम बरखेडा नाथू रातीबड में बैंक अधिनियम 1999 के प्रावधानों का उल्लघन करते हुये ऋण वसूली न होने पर चल-अचल संपत्ति से ऋण वसूली के लिये बैंक अधिकारियो द्वारा नियम एवं शर्तो को अपनाये बिना मिट्टी के भाव में कृषि भूमि नीलाम की गई है। वर्तमान प्रकरण में ग्राम सोहागपुर, तहसील हुजूर जिला भोपाल की लगभग 5 एकड भूमि केवल 40 हजार रूपये में षडयंत्र पूर्ण 30 जून 2000 को नीलाम कर दिया था, यह भूमि कृषक सौरभ सिंह की थी, जिसने डेरी के लिए 20 हजार रूपये का ऋण लिया था और नीलामी के समय मूल बकाया केवल 10 हजार था। साल 2000 से 2007 के बीच कृषि भूमि की नीलामी कार्यवाही का सिलसिला कई सालो से चल रहा था, और कर्ज लेने वाले किसान को बताये बिना एवं विधिवत सूचना ना देकर बंधक भूमि को ऋण राशि न अदा करने पर  बाजार मूल्यृ एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य से भी काफी रेट पर अवैधानिक रूप से नियम के विरूद्ध नीलामी कार्यवाही कर धोखाधाडी कर अपने पद का दुरूप्रयोग करते हुए नीलामी संबंधित नोटशीट के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पुष्टि हेतु संयुक्त  पंजीयक सहकारी संस्थाऐ भोपाल को भेजा गया। जहां उनके द्वारा अवैधानिक रूप से नीलामी की पुष्टि आदेश पारित किया गया। शिकायत के आधार पर लोकायुक्त् पुलिस ने जॉच के बाद अपराध पंजीबद्ध किया और विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र अदालत में पेश किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य, दस्तोवजों, लिखित तर्को से सहमत होते हुये आरोपियो को सजा से दण्डित किया गया है। अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के द्वारा जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधिकारीगण जिनमे तत्कालीन मेनेजर एस सी सिंघई, सेल्स ऑफिसर विजेन्द्र  कौशल, जांइट रजिस्ट्रार आर एस गर्ग, कोऑपरेटिव इंसपेक्टर एपीएस कुशवाहा को धारा 420, 120-बी भादवि 13-1(डी) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट् में दोषी पाते हुये तात्कालीन प्रबंधक एससी सिंघई, एपीएस कुशवाहा, संयुक्त पंजीयक आर एस गर्ग, विजेन्द्रे कौशल को धारा 420 सहपठित धारा 120-बी भादवि मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार अर्थदण्ड (प्रत्येक आरोपी को )  एवं आरोपी तात्कालिक प्रबंधक एस सी सिंघई, ए.पी.एस. कुशवाहा, संयुक्त पंजीयक आर एस गर्ग विजेन्द्र  कौशल धारा 13-1(डी) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट् में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड (प्रत्येपक आरोपी को) से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। जुनेद / 4 अक्टूबर