राज्य
19-Sep-2024


कच्छ (ईएमएस)| भुज की अदालत ने पांच साल की मासूम बच्ची के साथ शारीरिक छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद और रु. 30000 जुर्माने का आदेश दिया है| बता दें कि राज्य में दुष्कर्म के मामलों में आरोपियों को कड़ी सजा दी जा रही है। गृह विभाग के आदेश और पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण दुष्कर्म पीड़िताओं को त्वरित न्याय मिल रहा है। ऐसी ही एक घटना कच्छ जिले के भुज से सामने आई है| भुज के शेख मुहल्ले में रहनेवाली 5 वर्षीय मासूम बच्ची जब बाल मंदिर से अपने घर लौट रही थी, उस वक्त पान-बीड़ी की दुकान चलाने वाला 50 वर्षीय हीरालाल रामबहादुर जादव उसे चॉकलेट देने के बहाने दुकान के भीतर ले गया| जहां उसके साथ इस हैवानियत के साथ शारीरिक छेड़छाड़ की जिससे बच्ची के शरीर पर कई जगह खरोंच आ गई| घटना के बाद घर पहुंचने पर बेटी के कपड़े बदलते वक्त उसके शरीर पर खरोंच देख मां ने इस बारे में उससे इस बारे में पूछा| तब पूरा मामला सामने आ गया| जिसके बाद 15 फरवरी को बच्ची के पिता ने भुज पुलिस में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हीरालाल जादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी| पुलिस ने आरोपी हीरालाल को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया| भुज की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने 11 दस्तावेजी प्रमाण और 6 गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा और रु. 30 हजार जुर्माने का आदेश दिया है| जुर्माने की रकम से रु. 20 हजार बतौर मुआवजा पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है| सतीश/19 सितंबर