इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जमानत देने की शिकायत मामले में विजिलेंस विंग की जांच रिपोर्ट के बाद अपर सत्र न्यायाधीश को निलंबन पत्र जारी कर दिया गया है। मामले में बताया जा रहा है कि अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे पकंज यादव जो कि जिला एवं सत्र न्यायालय इन्दौर में पदस्थ है के द्वारा दिए गए एक आदेश की शिकायत हाई कोर्ट की विजिलेंस विंग को की गई थी। मामला चंदन नगर थाने द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में पकड़ाए तस्करों की जमानत का था । हाइकोर्ट की विजिलेंस विंग ने इस आदेश की जांच की थी। प्रारंभिक रूप से आदेश में अनियमितता पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। मामले के अनुसार चंदन नगर थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जी दायर की थी। जिस पर उन्हें जमानत मिल गई थी। इसी मामले में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जमानत देने की शिकायत विजिलेंस विंग से की गई थी। विंग के द्वारा गोपनीय तरीके से इस मामले की जांच की गई थी। विजिलेंस विंग के रजिस्ट्रार द्वारा जांच प्रतिवेदन चीफ जस्टिस को सौंपा गया था। खबरों के अनुसार उसके बाद ही निलंबन पत्र चीफ जस्टिस के निर्देश पर जारी किया गया है। आनन्द पुरोहित/ 12 सितम्बर 2024