राज्य
11-Sep-2024


नई दिल्ली (ईएमएस)। ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित आईएएस स्टडी सर्कल सेंटर के सह-मालिकों की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई पर अदालत ने सीबीआई से जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा था कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी और वर्तमान मामला कोई सामान्य मामला नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा था कि ऐसा क्यों हुआ? आपको इस बारे में भी सोचना होगा। यह भी बताएं कि क्या कदम उठाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। अदालत ने यह भी कहा था कि कोई अपनी संपत्ति वाणिज्यिक और कोचिंग उद्देश्य के लिए किराए पर देता है तो अदालत केवल यह चाहती है कि अगली बार जब कोई मकान मालिक किराए पर दे, तो चार बार सोचें। अदालत ने उक्त टिप्पणी तब की थी जब सह-मालिकों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहिता माथुर ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल केवल उस बेसमेंट के मकान मालिक हैं और उन्होंने कोचिंग सेंटर को किराए पर दिया था। उन्होंने तर्क दिया था कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उल्लेखनीय है कि आईएएस स्टडी सर्कल सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। इसे लेकर कई दिनों छात्रों ने प्रदर्शन कर प्रशासन से जिम्मेदारी पर कार्रवाई की मांग की थी। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/11/सितम्बर/2024