क्षेत्रीय
02-Aug-2024
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फिरोजाबाद (ईएमएस) उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तालाब में डूबकर हुई मौत को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। ऐसे हादसों में जान गंवाने वालों को सरकार चार लाख रुपये का मुआवजा देगी। सरकार ने इस संबंध में गाइल्ड लाइन जारी कर दी है। लगातार डूबने से हो रही घटनाओं के मद्देनजर राहत आयुक्त ने डूबने से बचाव हेतु सुरक्षा के लिए उपायों को अपनाने की अपील नागरिकों से की है, जो इस प्रकार है। यदि तैरना न आता हो तो नदी, नहर, नाले अथवा तालाब आदि में कदापि न जाएं एवं अपने स्वजन को भी जाने से रोकें, बच्चों को पुलिया एवं ऊंचे टीलों से पानी में कूद कर स्नान करने से रोकें, अति आवश्यक हो तो ही पानी में उतरें एवं गहराई का ध्यान रखें, ओवरलोडेड नौकाओं में न बैठें। कोशिश करें कि किसी नदी, पोखर, तालाब या जल स्रोत में सामूहिक रूप से स्नान जाते समय अपने साथ 10-15 मीटर लंबी रस्सी या धोती व साड़ी अवश्य रखें। नदियों, नहरों, जलाशयों या अन्य जल स्रोतों के पास लिखी हुई चेतावनी की अवहेलना न करें। छोटे बच्चों को घाटों एवं जल स्रोतों के समीप न जाने दें। किसी के उकसावे में आकर पानी में छलांग न लगाएं। नदियों या अन्य जल स्रोतों के घाटों पर रीति-रिवाजों एवं संस्कारों का निर्वहन करते समय सावधानी बरतें। नदी या तालाब में तैरते व स्नान करते समय स्टंट न करें एवं सेल्फी आदि न लें ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि नागरिक इन सावधानियों का अवश्य ध्यान रखें, जिससे डूबने से उनका बचाव हो सके। इस कार्य में ग्राम प्रधानों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यदि दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना घटित हो जाती है तो शासन द्वारा राहत राशि का निर्धारण भी किया गया है जिनमें मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये शासन देगा जिसके लिए पोस्टमार्टम एवं पंचनामा अनिवार्य है, शारिरिक दिव्यांग होने पर 74000 से रुपये ढाई लाख रूपये मिलेगा, मकान की क्षति होने पर 4 हजार रुपये से एक लाख दो हजार रुपये मिलेगा,पशु की मृत्यु होने पर 4 हजार से साढ़े 37 हजार रुपये की सहायता मिलेगी, ऐसी आपदाओं से सम्बन्धित कोई जानकारी राहत आपदा कंट्रोल रूम के नम्बर 1070 पर पाई जा सकती है। ईएमएस