राज्य
27-Jul-2024


नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने पड़ोसी की पत्नी की मर्यादा भंग करने के आरोपित दो लोगों को एक माह की अवधि के लिए गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पक्षों के बीच समझौते के बाद मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपित एक माह की अवधि के लिए हर दिन सुबह नौ बजे से गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेंगे और एक माह की अवधि पूरी होने के बाद गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। जिसे अदालत के आदेश का अनुपालन दिखाने के लिए भी दायर किया जाएगा। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि आरोपितों को अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा और यह समझना होगा कि वे अदालतों को हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने दोनों को निर्देश दिया कि वे सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के लिए 25-25 हजार रुपये का खर्च अदा करें और अपने इलाके में 20-20 पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें। आरोपितों ने शिकायतकर्ता पड़ोसी पर हमला किया था और उसकी पत्नी के खिलाफ गंदी और अश्लील टिप्पणियां की थी। भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों के लिए 2014 में आरोपित के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अजीत झा/ देवेन्द्र/ नई दिल्ली/ईएमएस/27/ जुलाई /2024