राज्य
27-Jul-2024


नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली सरकार पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा आरवीएसएफ में स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहनों के लिए जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट जमा करने पर परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के लिए मोटर वाहन कर में रियायत देने पर विचार कर रही है। इस संबंध में एक प्रस्ताव उपराज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा इस कदम का उद्देश्य पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना और नए स्वच्छ वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में रियायत से हमें उम्मीद है कि वाहन मालिकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को अपनाना आसान हो जाएगा। इसके लिए जो प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेजा गया है। उसके अनुसार नए पेट्रोल, सीएनजी, या एलपीजी गैर-परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी, वहीं नए डीजल वाहनों के लिए यह छूट 15 प्रतिशत की होगी। नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी परिवहन वाहनों के मामलों में यह छूट 15 प्रतिशत की होगी और नए डीजल परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। हालांकि दोनों मामलों में कुल मोटर वाहन कर रियायतें स्क्रैप मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। उल्लेखनीय है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट की वैधता तीन साल है और इसका इलेक्ट्रॉनिक खरीद-फरोख्त किया जा सकता है। अजीत झा/ देवेन्द्र/ नई दिल्ली/ईएमएस/27/ जुलाई /2024