क्षेत्रीय
25-Jul-2024
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3 साल 9 महीने बाद आया फैसला भोपाल(ईएमएस)। राजधानी के अशोका गार्डन इलाके मे साढ़े तीन साल से अधिक समय पहले पत्नि की डंडे से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी पति को सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। संभागीय जनसंप अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि यह फैसला पल्लवी द्विवेदी दशम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायधीश (ओ.ए.डब्लू.) की कोर्ट द्वारा दिया गया है। प्रकरण में शासन द्वारा की और से विशेष लोक अभियोजक वंदना परते द्वारा पैरवी की गई। जानकारी के अनुसार प्रियंका पत्नी चंदन सिंह(30)अशोका गार्डन थाना इलाके में स्थित गीता नगर कोलुआ में रहती थीं। उसकी चार बेटियां हैं। घटना के समय सबसे बड़ी बेटी 13 साल की ओर सबसे छोटी बेटी 3 साल की थी। प्रियंका मेहनत,मजदूरी करके किसी तरह परिवार का भरण-पोषण करती थी। वहीं उसका पति चंदन सिंह शराब के नशे का आदि था। और वह पत्नि से मजदूरी के पैसै लेकर शराब पी जाता था। पति की शराब की लत को लेकर पत्नि उसे शराब न पीने की समझाइश देती थी। वहीं संगीता जब उसे घर की आर्थिक हालत का हवाला देते हुए पैसै देने से इंकार करती तब चंदन सिं उससे विवाद करते हुए आये दिन मारपीट करता था। लेकिन संगीता अपनी छोटी-छोटी बच्चियों के कारण रिर्पोट करने थाने नहीं जाती थी। 22-23 अक्टूबर 2021 की रात भी इसी बात को लेकर चंदन सिंह ने पत्नि संगीता से विवाद किया था। पत्नि ने जब उसे शराब पीने से मना करते हुए पैसै न देने की बात कही तब पति चंदन सिंह ने डंडे से संगीता को जानवरो की तरह जमकर पीटते हुए उसके सिर पर डंडो से कई वार कर दिये। अगली अलसुबह करीब साढ़े छह बजे संगीता के पड़ोस में रहने वाली महिला ने उसके घर जाकर देखा तो संगीता बिस्तर पर उल्टी पडी थी, और पूरा बिस्तर खून से लाल था, वहीं उसकी चारों बच्चियां रो रही थी। पड़ोसन ने जब संगीता को सीधा करके देखा तो उसके सिर व नाक से खून बह रहा था, और उसकी मौत हो चुकी थी। बच्चियों से पुछने पर बडी और मझली बेटी ने उसे बताया कि पापा (आरोपी चंदन सिंह) ने मॉ को रात भर डंडे से मारते रहे,  जिसके कारण मम्मी मर गई है। बाद में सूचना मिलने पर थाना पुलिस ने मामला कायम कर जॉच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया था। सनसनीखेज हत्याकांड को शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी मे रखा गया था। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने पर अभियोजन के साक्ष्य, तर्को, दस्तावेजी साक्ष्य से सहमत होते हुऐ आरोपी चंदन सिंह को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास  एंव 1,000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। जुनेद / 25 जुलाई