व्यापार
18-Jul-2024
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- आ‎ख्रिरी तारीख ‎बीतने के बाद देना होगा 5 से 10 हजार तक जुर्माना नई ‎दिल्ली (ईएमएस)। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 तक है। अगर आपने 31 जुलाई तक अपना आईटीआर नहीं फाइल किया तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपको बता दें कि समय पर आईटीआर भरने के कुछ बड़े फायदे भी होते हैं। अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करते हैं और आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 5 हजार रुपए पेनल्टी देनी होगी। वहीं अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है तो आपके 1 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। अगर आप 31 दिसंबर 2024 के बाद आईटीआर दाखिल करेंगे तो आपको 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। इसके अलावा अगर आपने आईटीआर दाखिल करते समय अपनी इनकम की गलत जानकारी दी है तो भी आप पर टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जुर्माना लगाया जाएगा। कम इनकम दिखाने पर 50 फीसदी तक और गलत जानकारी देने पर 200 प्रतिशत तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा आखिरी तारीख तक अगर आईटीआर दाखिल नहीं ‎किया तो आपको इनकम टैक्स फाइल करने के दौरान मिलने वाले रिफंड में देरी हो सकती है। सीबीडीटी के आंकड़ों के मुताबिक, 14 जुलाई तक लगभग 2.7 करोड़ आईटीआर दाखिल हुए है, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान दाखिल रिटर्न की तुलना में 13 फीसदी ज्यादा है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एक करोड़ आईटीआर का माइलस्टोन 23 जून को पहुंचा था। वहीं 2 करोड़ का माइलस्टोन 7 जुलाई को पार हुआ था। पिछले साल से इसकी तुलना करें तो वित्त वर्ष 2022-23 में 26 जून तक एक करोड़ और 11 जुलाई तक 2 करोड़ आईटीआर फाइल हुए थे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई 2023 तक कुल 6.91 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे। 31 मार्च 2024 तक यह संख्या बढ़कर 8.62 करोड़ हो गई। वहीं इस साल पहली बार, टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को नए वित्त वर्ष के पहले दिन रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी थी। सतीश मोरे/18जुलाई ---