भोपाल (ईएमएस)। एटीएम और बैंकों के लिए करोड़ो की नगदी लेकर चलने वाली वैनो के लिये मप्र में नए नियम होंगे। गुरुवार को मंत्रालय में सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता हुई कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करने की अनुमति कैबिनेट द्वारा दी गई। नए नियमो के मुताबिक अब एक बार में पॉच करोड़ से अधिक की नगदी वाहनो में नहीं ले जाई जायेगी। यदि गाड़ी में कैश ज्यादा है, तो गाड़ी में हथियारों से लैस दो गार्ड, ड्राइवर समेत दो कर्मचारी, सीसीटीवी, लॉकर, कम्युनिकेशन का स्ट्रांग सिस्टम और जीपीएस ट्रैकिंग होना जरूरी होगा। उसमें दो सुरक्षा गार्ड अनिवार्य होंगे। शहरों में रात 9 बजे और ग्रामीण इलाकों में शाम 7 बजे के बाद नगदी ले जाने का परिवहन नहीं होगा। गृह विभाग सिक्यूरिटी लाइसेंस की व्यवस्था भी बदलने जा रही है। अब यदि किसी सिक्योरिटी एजेंसी के पास दूसरे राज्य का लाइसेंस है, तो मप्र में उसे फिर से नया लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न ही इसका वैरिफिकेशन किया जाएगा। सिक्यूरिटी गार्ड को 21 दिन और एजेंसी के प्रोपराइटर को 6 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। नए नियमो के चलते कैश ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग करने वाली निजी सुरक्षा एजेंसियां अब मप्र में इन नए नियमो को पालन करने पर ही काम कर पाएंगी। जुनेद / 18 जुलाई