कोर्ट ने फौरन रिहाई के आदेश दिए; एक साल बाद जेल से बाहर आ सकते हैं इस्लामाबाद(ईएमएस)। फर्जी निकाह केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इस्लामाबाद कोर्ट ने शनिवार को रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि उन्हें फौरन छोड़ा जाए। इमरान खान एक साल से जेल में बंद थे। इस आदेश के बाद उनकी रिहाई हो सकती है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान ने इस फैसले को देश की जीत बताया है। इमरान 350 दिनों से रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। इस्लामाबाद की स्थानीय कोर्ट ने उन्हें 5 अगस्त, 2023 को तोशाखाना केस में दोषी करार दिया गया था। इसके बाद इस्लामाबाद के जमान पार्क स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद 30 जनवरी, 2024 को साइफर केस में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। फिर फर्जी निकाह केस (इद्दत केस) में उन्हें और बुशरा बीबी को ट्रॉयल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई गई। बाद में इमरान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस और साइफर केस में बरी कर दिया था, लेकिन वे इद्दत मामले में जेल में बंद थे।