क्षेत्रीय
12-Feb-2024
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भोपाल(ईएमएस)। दहेज में पॉच लाख की मांग पूरी न होने पर पति द्वारा नवविवाहिता पत्नि को तीन तलाक दिये जाने का मामला सामने आया है। पीड़ीता की शिकायत पर पुलिस ने सास व ससुर को भी दहेज प्रताडना का आरोपी बनाया है। गोविंदपुरा थाना पुलिस के अनुसार बरखेड़ा सी-सेक्टर गोविंदपुरा इलाके में रहने वाली 25 वर्षीय पीड़ीता ने शिकायत करते हुए बताया कि उसकी शादी अक्टूबर 2022 में देवास निवासी इरशाद अहमद से हुई थी। शादी के कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा लेकिन बाद से ही पति सहित सास अकीला और ससुर इकबाल ने उससे दहेज में पांच लाख की रकम लाने की मांग शुरू कर दी। उन तीनो के अधिक दबाब बनाने पर महिला ने इतनी बड़ी रकम लाने से इंकार कर दिया। आरोप है कि मना करने पर तीनो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। अगस्त 2023 में पति इरशाद ने दहेज की रकम साथ लाने का कहकर पत्नी को मायके छोड़ कर चला गया था। इस बीच परिवार वालो ने जब उसे समझाइश देने के लिये आकर बातचीत करने को कहा तब पति ने भोपाल आकर पत्नी को तीन तलाक कहकर रिश्ता तोड़ लिया। मामला पुलिस तक पहुंचने पर दोनों पक्षों के बीच काउंसिलिंग कराई गई लेकिन काउंसिलिंग में विवाद का हल न निकलने पर नवविवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ दहेज प्रताडना, मारपीट व मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने सास, ससुर को भी दहेज प्रताडना का आरोपी बनाते हुए आगे की कार्यवाही शुरु कर दी है। जुनेद / 12 फरवरी