सेबी के पास 25,000 करोड़ जमा, 11 साल में रिफंड के लिए गिने-चुने दावेदार आए मुंबई (ईएमएस)। सरकार सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट के अनक्लेम्ड फंड को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है। इसमें बाद में दावा करने वाले निवेशकों को रिफंड का प्रावधान होगा। सहारा ग्रुफ के फाउंडर सुब्रत रॉय के निधन के बाद ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, रिफंड अकाउंट स्थापित होने के बाद से पिछले 11 वर्षों में मुश्किल से ही कोई दावेदार सामने आया है। ऐसे में फंड का इस्तेमाल पब्लिक वेलफेयर के लिए भी किया जा सकता है। वहीं बीते दिनों सहारा की 4 को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के निवेशकों का पैसा लोटाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। शुरुआत 5 हजार करोड़ रुपए से की गई थी। 24,400 करोड़ रुलौटाने के आदेश सुब्रत रॉय पर उनकी दो कंपनियों में नियमों के खिलाफ लोगों से पैसे निवेश करवाने का आरोप लगा था। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। दो साल तक तिहाड़ जेल में रहे और 2016 से वो पैरोल पर जेल से बाहर थे। 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने को कहा था। तब से लेकर आज तक यह केस चल रहा है। ये केस सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ा है।